स्थानीय निकायों में नाम जोड़ने / घटाने हेतु दावा-आपत्ति की तारीख 24 अक्टूबर के तक बढ़ाई गई नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 हेतु कार्यक्रम प्रचलित 24 अक्टूबर को 03 बजे तक दावे-आपत्तियां की जा रही हैं प्राप्त
भोपाल:
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा 01 जनवरी 2025 की स्थिति में नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों (जिन ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य उप निर्वाचन 2025 (पूर्वार्द्ध) हेतु किया जा चुका है उन ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों) की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 हेतु कार्यक्रम प्रचलित है। आयोग के कार्यक्रम अनुसा 08 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 को अपरान्ह 03:00 बजे तक दावे-आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। दावे-आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि 04 नबंवर 2025 निर्धारित है।
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भोपाल जिले में नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 की कार्यवाही के पर्यवेक्षण कार्य के लिए राजेश जैन रिटायर आईएएस को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक जैन 08 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 तक जिले के भ्रमण पर है। जैन द्वारा नगरीय निकाय एवं जिले की अलग- अलग ग्राम पंचायतों में दावे आपत्ति स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से संबंधित शिकायत हो तो वह प्रेक्षक को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
