89 अनु. जनजाति विकासखण्डों में “मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम” योजना लागू : खाद्य मंत्री राजपूत
भोपाल :
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश के 20 जिलों के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों में राशन सामग्री का परिवहन कर ग्राम में ही वितरण की व्यवस्था के लिये “मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम” योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत 6575 आश्रित ग्रामों के लगभग 7 लाख 13 हजार परिवारों को ग्राम में ही राशन सामग्री का वितरण कराया जाएगा।
मंत्री राजपूत ने बताया है कि राशन सामग्री के परिवहन के लिये 472 सेक्टर बनाए गए हैं। इन सेक्टर्स के ग्रामों में चयनित अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 2 से 3 लाख रूपये प्रति हितग्राही मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई है। हितग्राहियों को 1 टन वाहन क्षमता के लिए 24 हजार रूपये एवं 2 टन वाहन क्षमता के लिए 31 हजार रूपये मासिक किराया भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार से योजनांतर्गत जनजाति क्षेत्र के पात्र परिवारों को ग्राम में ही राशन सामग्री प्राप्त होने से उनकी मजदूरी एवं श्रम की बचत हो रही है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के युवकों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है।
