दो अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में दे खाद्य विभाग की योजनाओं की जानकारी: मंत्री राजपूत

भोपाल : 

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में दो अक्टूबर को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देशित किया है कि संबंधित ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाले विक्रेता ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दें। मुख्य रूप से राष्ट्रीय खा‌द्य सुरक्षा कानून (NFSA) में पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। जिसमें अन्त्योदय परिवार को  निःशुल्क गेहूं, चावल 35 किलो प्रति परिवार, नमक 1 रुपये प्रति कि.ग्रा एवं  प्राथमिकता श्रेणी परिवार को  निःशुल्क गेहूं, चावल 5 किलो प्रति सदस्य एवं नमक 1 रुपये प्रति कि.ग्रा. दिया जाता है।

वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में चयनित अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी के सभी हितग्राही अपने मूल निवास अथवा राज्य से बाहर की किसी भी उचित मूल्य दुकान पर अपना बॉयोमेट्रिक सत्यापन करवाकर अपनी पात्रता का खा‌द्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं के साथ ही अन्य योजनाओं की जानकारी भी हितग्राहियों को देने के निर्देश दिये गये हैं।