लाइनकर्मी विद्युत कार्यों के दौरान सुरक्षा हेतु आवश्यक सावधानियाँ जरूर बरतें
भोपाल 25 सितंबर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि लाइनकर्मी 33 के.व्ही एवं 11 के.व्ही लाइन पर कार्य करते समय आवश्यक सावधानियाँ जरूर बरतें। कंपनी ने कहा है कि कार्य हमेशा शटडाउन के दौरान परमिट टू वर्क (PTW) लेकर ही किया जाए। अपने पास डिस्चार्ज रॉड (लंबी इंसुलेटेड छड़ी), लाइव करंट डिटेक्टर, हेलमेट व सेफ़्टी बेल्ट जरूर रखें तथा कार्य के दौरान इनका प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। कंपनी ने यह भी कहा है कि लाइन पर कार्य करने के पहले यह सुनिश्चत किया जाना आवश्यक है कि संबंधित कार्य के लिए केवल प्रशिक्षित व अधिकृत कर्मचारी ही कार्य करें।
33 के.व्ही एवं 11 के.व्ही पर कार्य के दौरान कंपनी द्वारा निर्धारित गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य है। लाइन पर कार्य से पहले डिस्चार्ज रॉड व अर्थिंग लगाना आवश्यक है। लाइनकर्मी हाई वोल्टेज दस्ताने, पोल क्लाइंबिंग बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें।
इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DTR) एवं लो टेंशन (LT) लाइन पर कार्य करते समय भी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए यह जांच लें कि ट्रांसफार्मर की एचटी व एलटी दोनों सप्लाई बंद हैं व अर्थिंग ठीक से काम कर रहा है। कार्य शुरू करने से पहले लाइव करंट डिटेक्टर की सहायता से लाइनकर्मी एक बार पुन: यह जांच लें कि लाइन का बिजली प्रवाह पूरी तरह बंद कर लिया गया है। इन्सुलेटेड दस्ताने, सेफ़्टी बेल्ट, एवं हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है। सभी कार्यों में अनिवार्य नियम यह भी हैं कि कार्य स्थल पर चेतावनी बोर्ड (Men at Work / Danger Sign) लगाया जाए। किसी भी कार्य से पहले व बाद में सुपरवाइज़र/जे.ई./ए.ई. से अनुमति/ जानकारी देना आवश्यक है। इन मानकों पर चलकर लाइनकर्मी कार्य करते हैं तो कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना नहीं घटेगी।
