आगामी त्यौहारों पर अग्नि सुरक्षा के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किए निर्देश

भोपाल :

संवेदनशील स्थलों और पंडालों में तैनात रहेंगे अग्निशमन वाहन

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा आगामी त्यौहारों एवं पर्वोत्सवों के दृष्टिगत प्रदेशभर में जन-धन की सुरक्षा तथा अग्नि दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास  संकेत भोंडवे ने समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि त्यौहारों के दौरान आयोजित होने वाले धार्मिक, सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों, मेलों तथा बाजारों में जनसमूह की संभावित उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएँ।

जारी निर्देशों के अनुसार, जिला प्रशासन को संबंधित नगरीय निकायों, पुलिस विभाग, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं तथा अन्य सम्बद्ध विभागों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख धार्मिक स्थलों, पूजा पंडालों, मेला प्रांगणों एवं भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अग्निशमन वाहनों एवं प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाएगी। साथ ही, आयोजन स्थलों पर स्थापित किए जाने वाले अस्थायी पंडालों, मंचों एवं संरचनाओं में ज्वलनशील सामग्रियों के उपयोग पर सख्ती से नियंत्रण रखने तथा विद्युत व्यवस्था की गहन जाँच कर खुले तारों व ओवरलोडिंग को तत्काल दुरुस्त करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

नियमों का उल्लंघन होने पर होगी तत्काल कार्यवाही

आयुक्त भोंडवे ने बताया कि त्यौहारों के उल्लास एवं पवित्रता के बीच आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए सभी आयोजन स्थलों पर आपातकालीन वाहनों के सुगम आवागमन के लिए मार्गों एवं निकास द्वारों को सर्वदा अवरोधमुक्त रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, आतिशबाजी विक्रय स्थलों, अस्थायी दुकानों एवं भीड़भाड़ वाले बाजारों का समय-समय पर प्रशासनिक दलों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। आयोजकों को अग्निशामक यंत्र, रेत एवं जल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगर निगम आयुक्तों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सतत् निगरानी व नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने पर नियमानुसार तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिससे त्यौहारों के इस पावन अवसर पर किसी भी अप्रिय दुर्घटना की संभावना को शून्य किया जा सके।