प्रदेश की 20 हजार 600 सुदूर बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने 21 हजार 630 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति
भोपाल : मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना अंतर्गत 30 हजार 900 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण
प्रदेश के बाहर से आयातित तुअर पर मंडी फीस से पूर्णतः छूट दिए जाने का निर्णय
एमबीबीएस के लिये मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी छात्रवृत्ति
झाबुआ, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम में वर्किंग वूमन हॉस्टल निर्माण का अनुमोदन
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति” के गठन की स्वीकृति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद का निर्णय
प्रदेश के बाहर से आयातित तुअर पर मंडी फीस से पूर्णतः छूट दिए जाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में तुअर दाल उद्योगों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश में बाहर से आयातित तुअर पर मंडी शुल्क से पूर्णतः छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। छूट दिए जाने से प्रदेश में तुअर दाल की पर्याप्त उपलब्धता होगी। साथ ही परिवहन बढेगा और रोजगार में वृद्धि होगी।
झाबुआ, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम में वर्किंग वूमन हॉस्टल निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में कामकाजी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से SASCI (स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट) 2024-25 योजना अंतर्गत स्वीकृत 350 सीट्स की क्षमता वाले 4 वर्किंग वूमन हॉस्टल के निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। योजना पी.पी.पी मोड में संचालित की जायेगी। योजना पर 40 करोड़ 59 लाख रूपये खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ”जिला विकास सलाहकार समिति” के गठन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जिले के विकास योजना के लिए रोडमेप तैयार करने और जिले की दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाने के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में “जिला विकास सलाहकार समिति” का गठन किये जाने का अनुमोदन दिया गया। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये थे। जिला विकास सलाहकार समिति में जिले के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। सांसद, जिले के समस्त विधायक, जिला मुख्यालय के महापौर या नगरपालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के सभी जनपद अध्यक्ष के साथ उद्योग, व्यापार, प्रगतिशील किसान, समाज सेवी, चिकित्सा, विधि आदि क्षेत्रों के 20 प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कलेक्टर समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के उद्देश्यों में जिले की जनता, जनप्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों की जरूरतों और सुझावों के अनुसार जिले के दीर्घकालीन विकास की योजनाएँ बनाना है। साथ ही समिति जिले के परंपरागत कौशल को चिन्हित कर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल” के सिद्धांत के दृष्टिगत उन्हें राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हुए जिले की समृद्धि का रोडमैप तैयार करेगी। जिले की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के सुझावों पर समिति विचार करेगी। जिले में स्थानीय प्रयासों से प्रचलित नवाचारों को एक योजना के रूप में मूर्त रूप देना। जिले में रोजगार सृजन एवं विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्यों के संबंध में सुझाव, उद्योग, व्यापार, जल संरचनाओं के संरक्षण, निर्यात, कृषि, खनिज आदि क्षेत्रों में जिले की कार्ययोजना के लिए सुझाव देना शामिल है।
एमबीबीएस के लिये मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी छात्रवृत्ति
मंत्रि-परिषद ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि को मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दिए जाने की स्वीकृति दी है। यह अतिरिक्त शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक शेष धनराशि योजनातर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लाभ के लिये NEET परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक डेढ़ लाख (1.5 लाख) के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। मध्यप्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों को NEET परीक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर यह लाभ दिया जा सकेगा। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रवेशित विद्यार्थियों पर प्रभावशील होगी। उल्लेखनीय है कि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद आगामी 5 वर्षों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवाकाल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जा सकेगा। निर्णयानुसार ढाई वर्ष कार्य करने पर 50 प्रतिशत ऋण भुगतान किया हुआ माना जाएगा। पांच वर्ष की सेवा के बाद अतिदेय राशि को शून्य मान्य किया जा सकेगा। पांच वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की कार्य करने की सेवा संबंधी शर्त पूरी नहीं करने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक होगा। योजना के क्रियान्वयन में सही एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये योजना के पोर्टल अन्य समान योजनाओं के पोर्टल से समन्वित किए जाएंगे। इसके हितग्राही मध्यप्रदेश में ही 5 वर्ष के लिए कार्य करें, यह सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्व-प्रमाणीकरण से आय के प्रमाणन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के साथ समन्वय कर तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

