नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त: कटनी में 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

कटनी:

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने कटनी शहर और झिंझरी क्षेत्र के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार औचक निरीक्षण के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर्स में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाया गया था। इस पर विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2026 को संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियमानुसार निलंबन की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के तहत झिंझरी स्थित विद्या मेडिकल और महाकाल मेडिकल सहित कटनी शहर के मोहित फार्मेनिक, मनोज मेडिकोज और ओम साईं मेडिकोज के लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं, जबकि झिंझरी के गौतम मेडिकल का लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर्स पूर्णतः बंद रहेंगे और इस दौरान किसी भी प्रकार की दवाओं का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। यदि आदेश का उल्लंघन करते हुए दुकान संचालित पाई जाती है, तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई को शहर में दवा व्यवसाय में पारदर्शिता और नियमों के पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।